कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पेपर स्प्रे एक खतरनाक हथियार है। कोर्ट ने सी कृष्णैया शेट्टी ऐंड सन्स ब्रैंड के डायरेक्टर सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु के शिवाजीनगर स्थिति शोरूम में तैनात गार्ड पर पेपर स्प्रे डाला था। इसके अलावा परिसर में काम करने वाले कुछ अन्य कर्मचारियों पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था।

जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई थी और इसके बाद सी गणेश की पत्नी विद्या नटराज ने पेपर स्प्रे डाल दिया। पीड़ित रणदीप दास ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने सी गणेश और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। याचिकार्ता ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था और आईपीसी की धारा 100 के तहत सबको आत्मरक्षा का अधिकार मिला हुआ है।

उन्होंने दावा किया कि दास ने उनकी संपत्ति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और झगड़े में उनकी पत्नी को भी चोट आ गई। जस्टिस एम नागाप्रसन्ना ने कहा कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा, आईपीसी की धारा 324 कहती हैकि अगर कोई जानबूझकर किसी भी माध्यम से चाहे वह शूटिंग, स्टैबिंग या अन्य हथियार हो, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो यह अपराध है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर स्प्रे एक खतरनाक हथियार है।

कोर्ट ने अमेरिका की कोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि 2018 में एक मामले में पेपर स्प्रे को बेहद खतरनाक हथियार बताया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उदाहरण देकर जस्टिस नागाप्रसन्ना ने आत्मरक्षा की बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि विद्या के जीवन को ऐसा कोई खतरा नहीं था बावजूद इसके उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है।

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